भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ५५ :
आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण (सौम्य) :
जिसमें आजीवन १.(कारावास) का दण्डादेश दिया गया हो, एसे हर मामलें में अपराधी के सम्मति के बिना भी २.(समुचित सरकार) उस दण्ड को जो चौदह वर्ष से अधिक न हो, ऐसी अवधि के लिए किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी ।
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१. १९५५ के अधिनियम सं० २६ की धारा ११७ और अनुसूची द्वारा (१-१-१९५६ से) निर्वासन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा उस प्रान्त की प्रान्तीय सरकार जिसके भीतर अपराधी को दण्ड दिया जाएगा के स्थान पर प्रतिस्थापित । बदला हुआ मूलपाठ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश १९३७ द्वारा भारत सरकार या उस स्थान पी सरकार के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे ।
#Ipc 1860 in Hindi section 55
#Section 55 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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