भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ५७ :
दण्डावधियो की भिन्नें (सजा के मोमलें के भाग / अवधि ) :
दण्डावधियों की भिन्नों (भागों) की गणना करने मं, आजीवन १.(कारावास) को बीस वर्ष के १.(कारावास) के तुल्य गिना जाएगा ।
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१. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा उस प्रान्त की प्रान्तीय सरकार जिसके भीतर अपराधी को दण्ड दिया जाएगा के स्थान पर प्रतिस्थापित । बदले हुआ मूलपाठ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश १९३७ द्वारा भारत सरकार या उस स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे ।
#Ipc 1860 in Hindi section 57
#Section 57 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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