भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ६४ :
जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश :
१.(कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय अपराध के हर मामले में; जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित, जर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है,
और २.(कारावास या जुर्माना अथवा) केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध के हर मामले में, जिसमें अपराधी जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है,)
वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दण्डादिष्ट करेगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश द्वारा निर्दिष्ट करे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम (न देना) होने की दशा में, अपराधी अमुक (कुछ) अवधि के लिए कारावास भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा, जिसके लिए वह अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है या जिसमे वह अपराधी दण्डादेश के लघुकरण पर दण्डनीय है ।
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१. १८८२ के अधिनियम सं० ८ की धारा २ द्वारा प्रत्येक ऐसी दशा में जिसमें अपराधी जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९८६ के अधिनियम सं० १० की धारा २१(२) द्वारा अन्त:स्थापित ।
#Ipc 1860 in Hindi section 64
#Section 64 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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