भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ६९ :
जुर्माने के अनुपातिक (कुछ और) भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवासन (समापन / खत्म / समाप्ती) :
यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम (न देना) की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान ( पुरा) होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात (कुछ और) चुका दिया या उद्गहीत (वसूल) किया जाए कि जुर्माना देनें में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो, वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक (कुछ और) भाग से कम न हो तो कारावास पर्यवसित (खत्म) हो जाएगा ।
दृष्टांत :
(क) एक सौ रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए चार मास के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है । यहां यदि कारावास के एक मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के पचत्तहर रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर लिए जाएं तो प्रथम मास का अवसान होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा । यदि पचत्तहर रुपए प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चात्वर्ती समय पर जब कि (क) कारावास में है, चुका दिए या उद्गृहीत कर लिए जाएं, तो (क) तुरन्त उन्मुक्त कर दिया जाएगा । यदि कारावास के दो मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के पचास रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर लिए जाएं, तो (क) दो मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा । यदि पचास रुपए उन दो मास के अवसान पर या किसी भी पश्चात्वर्ती समय पर, जब कि (क) कारावास में है, चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर लिए जाएं, तो (क) तुरन्त उन्मुक्त कर दिया जाएगा ।
#Ipc 1860 in Hindi section 69
#Section 69 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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