स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम १९८६
(१९८६ का अधिनियम संख्यांक ६०)
विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रुपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :
(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, १९८६ है ।
(२) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर है।
(३) यह उस १.(तारीख) को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
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१. २-१०-१९८७-देखिए अधिसूचना सं० आ० का० नि० ८२१ (अ) तारीख २९-९-१९८७ भारत का राजपत्र असाधारण, भाग २, खण्ड ३ (एक) तारीख २८-९-१९८७।
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