स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम १९८६
धारा २ :
परिभाषाएं :
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) विज्ञापन के अन्तर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज है और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण भी है;
(ख) वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर, चाहे मुफ्त या अन्यथा, वितरण भी है ;
(ग) स्त्री अशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का, किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निन्दनीय हो, अथवा जिससे, लोक नैतिकता या नैतिक आचार के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है ;
(घ) लेबल से कोई लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित विषय-वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है;
(ङ) पैकेज के अंतर्गत कोई बाक्स, कार्टन, टिन या अन्य पात्र भी है;
(च) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।
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