स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम १९८६
धारा ९ :
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।
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