सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा १९ :
विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता :
१)नियंत्रक, ऐसी शर्तो और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को सस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में मान्यता दे सकेगा।
२)जहां किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को उपधारा (१)के अधीन मान्यता दी जाती है, वहां ऐसे प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया १.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक) प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा ।
३)यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ने ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों में से किसी का, जिनके अध्यधीन उसे उपधारा (१) के अधीन मान्यता प्रदान की गई थी, उल्लंघन किया है तो वह उन कारणों से, जो लेखबध्द किए जाएंगे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी मान्यता को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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