सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा २८ :
उल्लंघनों का अन्वेषण करने की शक्ति :
१)नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम, तध्दीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन का अन्वेषण करेगा।
२)नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के अध्याय १३ के अधीन आय-कर प्राधिकारियों को प्रदत्त हैं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग उस अधिनियम के अधीन अधिकथित सीमाओं के अधीन रहते हुए करेगा ।
#ITAct2000hindi #itact2000hindisection28
#itacthindisection28 #section28itacthindi #धारा२८सूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम२०००
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।