सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा २९ :
कंप्यूटरों और डाटा तक पहुंच :
(१) धारा ६९ की उपधारा (१) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास, यदि यह संदेह करने का उचित कारण है कि १.(इस अध्याय के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया गया है ) तो उसे किसी कंप्यूटर प्रणाली, किसी साधित्र,डाटा या ऐसी प्रणाली से संबंधित किसी अन्य सामग्री तक, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली में उपलब्ध या अन्तर्विष्ट कोई सूचना या डाटा अभिप्राप्त करने के लिए, उसमें तलाशी करने या करवाने के प्रयोजन के लिए पहुंच होगी ।
२)उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके भारसाधन में कंप्यूटर प्रणाली, डाटा साधित्र या सामग्री है या वह उसके प्रचालन से अन्यथा संबंधित है, ऐसी युक्तियुक्त तकनीकी और अन्य सहायता, जिसे वह आवश्यक समझे, प्रदान करने के लिए, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा १४ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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