सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ५२ग :
मामलों को अन्तरित करने की अध्यक्ष की शक्ति :
२०१७ के अधिनियम ७ की धारा १६९ द्वारा लोप किया गया ।
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