सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ६६ :
१.(कंप्यूटर से संबंधित अपराध :
यदि कोई व्यक्ति, धारा ४३ में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -
क)बेईमानी से शब्दों का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता ( १८६० का ४५) की धारा २४ में है ;
ख)कपटपूर्वक शब्द का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता ( १८६० का ४५) की धारा २४ में है ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ३२ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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