सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ६६ख :
चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेइमानी से प्राप्त करने के लिए दंड :
जो कोई ऐसे चुराए गए कंप्युटर संसाधन या संचार युकित को, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या प्रतिधारण करेगा, तो वह दोनों मेें से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।)
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