सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ७७ :
१.(प्रतिकर शास्ति या अधिहरण का अन्य दंड में हस्तक्षेप न करना :
इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीयत प्रतिकर, अधिरोपित शास्ति या किया गया अधिहरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर के अधिनिर्णय या किसी अन्य शास्ति या दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा ।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ३८ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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