सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ८१ :
अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना :
इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे :
१.(परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ (१९५७ का १४) या पेटेंट अधिनियम, १९७० का ३९) के अधीन प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने से निर्बन्धित नहीं करेगी ।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ४२ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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