सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ८४ :
सभ्दावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सभ्दावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नियंत्रक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, १.(और न्यायनिर्णायक अधिकारियों) के विरूध्द नहीं होगी ।
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१. २०१७ के अधिनियम सं० अधिनियम ७ की धारा १६९ द्वारा (साइबर अपील अधिकरण के १.(अध्यक्ष, सदस्यों) न्यायनिर्णायक अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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