सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ८४ क :
१.(गूढलेखन के ढंग या पध्दतियां :
केन्द्रीय सरकार, इलैक्ट्रानिक माध्यम के सुरक्षित उपयोग और ई-गवर्नेस और ई-कामर्स के संवर्धन के लिए, गूढलेखन के ढंग या पध्दतियां विहित कर सकेगी ।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ४५ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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