किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम २०१५
अध्याय १० :
प्रकिर्ण :
धारा १०९ :
अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना ।
१) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ (२००६ का ४ ) की, यथास्थिति, धारा ३ के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और धारा १७ के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग (जिन्हें इसमें, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग कहा गया है ) उक्त अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे गए कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, मानीटर भी करेंगे ।
२) यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्तियों प्राप्त होंगी जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ के अधीन राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग में निहित है ।
३) यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन के अपने क्रियाकलापों को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ की धारा १६ में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेगा ।
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