किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम २०१५
अध्याय ८ :
दत्तक ग्रहण :
धारा ६९ :
प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति ।
१) प्राधिकरण की एक विषय निर्वाचन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे,-
क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जो अध्यक्ष होगा / होगी -पदेन;
ख) प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन;
ग) वित्त से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन;
घ) एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण और दो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण;
ङ) एक दत्तक माता या पिता और एक दत्तक;
च) एक अधिवक्ता या एक आचार्य, जिनके पास कुटुंब विधि में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो;
छ) सदस्य-सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होगा ।
२) उपरोक्त (घ) से (च) में वर्णित सदस्यों के चयन और नामनिर्देशन के लिए मानदंड उनकी पदावधि के साथ उनकी नियुक्ति के निर्बंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।
३) विषय निर्वाचन समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :-
क) प्राधिकरण के कार्यकरण का निरीक्षण करना और समय-समय पर इसके कार्यों का पुनर्विलोकन करना, जिससे यह अत्यधिक प्रभावी रीति से क्रियाशील हो सके;
ख) वार्षिक बजट, वार्षिक लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ प्राधिकरण की कार्ययोजना और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना ;
ग) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से संगठन के भीतर प्रशासनिक और कार्यक्रमीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के भर्ती नियमों, सेवा नियमों, वित्त नियमों के साथ-साथ अन्य विनियमों को अपनाना;
घ) कोई अन्य कृत्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उसमें निहित किया जाए ।
४) विषय निर्वाचन समिति मास में एक बार अधिवेशन ऐसी रीति में करेगी, जो विहित की जाए ।
५) प्राधिकरण अपने कृत्य मुख्यालय से और अपने ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करेगी जो इसके कृत्यिक आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाएं ।
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