लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम २०१३
अध्याय १५ :
प्रकीर्ण :
धारा ४८ :
लोकपाल की रिपोर्टें :
लोकपाल का यह कर्तव्य होगा कि वह लोकपाल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति, ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति, ऐसे मामलों के संबंध में ,यदि कोई हों, जहां लोकपाल की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारण सहित एक स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।
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