लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम २०१३
धारा ४९ :
लोकपाल का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना :
लोकपाल, ऐसे मामलों में, जहां विनिश्चय में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ४९) के अधीन भ्रष्टाचार के निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के परिदान और लोक शिकायतों के निवारण का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।
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