लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम २०१३
धारा ५० :
किसी लोक सेवक द्वारा सभ्दावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
इस अधिनियम के अधीन सभ्दावपूर्वक की गई या उसके पदीय कृत्यों के निर्वहन में या उसकी शक्तियों के प्रयोग में किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसी लोक सेवक के विरूध्द न होंगी ।
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