मध्यप्रदेश महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन नियम २०१४
नियम ४ :
केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदान :
१) केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि अभिकरण को स्थानांतरित की जायेगी. अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (४) में निर्दिष्ट फीस अथवा भत्तों के संदाय के लिये अभिकरण जिले के अधिकारी को इतनी राशि देगा जो अपेक्षित हो.
२) अभिकरण, अनुदान की प्राप्त राशि की प्रविष्टि पृथक् अनुदान रजिस्टर में करेगा.
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