मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम २०१९
(२०१९ का अधिनियम संख्यांक २०)
विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय १ :
प्रारंभिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ :
१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम २०१९ है ।
२) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य (*) के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।
३) यह १९ सितंबर २०१८ को लागू हुआ समझा जाएगा ।
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*. अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. ३९१२ (ई), दिनांक ३० अक्तूबर २०१९ द्वारा यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है।
#Muslim Women Act 2019 hindi section 1
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