मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम २०१९
धारा २ :
परिभाषाएं :
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
क) इलेक्ट्रोनिक रुप का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (द (आर)) में उसका है ;
ख) तलाक से तलाक-ए-बिद्दत या तलाक का कोई अन्य समान रुप अभिप्रेत है, जिसका प्रभाव किसी मुस्लिम पति द्वारा उदघोषित तुरंत और अप्रतिसंहरणीय विवाह-विच्छेद है ; और
ग) मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २) के अधीन उस क्षेत्र में, जहां विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ।
#Muslim Women Act 2019 Hindi section 2
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