मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम २०१९
धारा ४ :
तलाक की उदघोषणा करने के लिए दंड :
कोई मुस्लिम पति, जो अपनी पत्नी को धारा ३ में निर्दिष्ट रीति में तलाक की उदघोषणा करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
#Muslim Women Act 2019 Hindi section 4
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।