मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम २०१९
अध्याय ३ :
विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा :
धारा ५ :
निर्वाह भत्ता :
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उदघोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं के लिए और आश्रित संतानों के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए ।
#Muslim Women Act 2019 Hindi section 5
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