मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम २०१९
धारा ६ :
अवयस्क संतानी की अभिरक्षा :
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विवाहित मुस्लिम महिला, उसके पति द्वारा तलाक की उदघोषणा किए जाने की दशा में, ऐसी रीति में, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाए, अपनी अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी ।
#Muslim Women Act 2019 Hindi section 6
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