मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १०४ :
अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन :
जहां किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत कोई स्कीम धारा १०० की उपधारा (३) के अधीन प्रकाशित की गर्स है वहां, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई भी परमिट उस स्कीम के उपबंधों के अनुसार ही देगा, अन्यथा नहींं :
परन्तु जहां अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट के लिए कोई आवेदन राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा नहीं किया गया है वहां, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत किसी व्यक्ति को अस्थायी परमिट इस शर्त पर दे सकेगा कि ऐसा परमिट उस क्षेत्र या मार्ग की बाबत राज्य परिवहन उपक्रम को परमिट दिए जाने पर प्रभावी नहीं रहेगा ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 104 #MVActHindi Section 104
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