मोटर यान अधिनियम १९८८
अध्याय ८ :
यातायात का नियंत्रण :
धारा ११२ :
गति सीमा :
१) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कसी मोटर यान को न तो उस अधिकतम गति से अधिक या न्यूनतम गति से कम गति पर चलाएगा, न चलवाएगा और न चलाने देगा जो इस अधिनियम के अधीन या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधिन उस यान के लिए नियत की गई है :
परन्तु ऐसी अधिकतम गति किसी भी दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मोटर यान या किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों के लिए नियत की गई अधिकतम गति से अधिक नहीं होगी ।
२)यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सडक या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटर यानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा ११६ के अधीन उचित स्थानों पर समूचित यातायात चिहन रखवाकर या लगावाकर मोटर यानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों की या ऐसे मोटर यानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सडक या सडकों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्युनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो वह ठीक समझे ;
परन्तु ऐसी अधिसूचना आवश्यक नहीं होगी यदि इस धारा के अधीन कोई निर्बंधन एक मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहना है ।
३) इस धारा की कोई बात धारा ६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यान को उस समय लागू न होगी जब उसका उपयोग युध्दभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, १९३८ (१९३८ का ५) की धारा २ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में औ अवधि के दौरान सैनिक युध्दभ्यास के लिए किया जा रहा है ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 112 #MVActHindi Section 112
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