मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ११८ :
चालन विनियम :
केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर यानों के चलाने के लिए विनियम बना सकेगी ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 118 #MVActHindi Section 118
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