मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १२१ :
संकेत और संकेतन युक्तियां :
किसी मोटर यान का ड्राइवर ऐसे संकेत ऐसे अवसरों पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करे :
परन्तु दाई या बाई ओर मुडने के या रोकने के आशय का संकेत -
क)दाई ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटर यान की दशा में, यान में लगी विहित प्रकृति की यांत्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा दिया जा सकेगा; और
ख)बाईं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटर यान की दशा में यान में लगी विहित प्रकृति की यांत्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा दिया जाएगा ;
परंतु यह और कि राज्य सरकार, किसी क्षेत्र या मार्ग की चौडाई और हालत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी मोटण यान या ऐसे किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को उस क्षेत्र या मार्ग पर चलाने के प्रयोजन के लिए इस धारा के प्रवर्तन से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए छुट दे सकेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 121 #MVActHindi Section 121
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