मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १२९ :
सुरक्षात्मक टोप का पहनना :
किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल को (साइड कार से अन्यत्र) चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, १.(ऐसे वर्णन का सुरक्षात्मक टोप पहनेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानको के अनुरूप हो ):
परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो सिक्ख है, किसी सार्वजनिक स्थान पर, मोटर साइकिल चलाते या उस पर सवारी करते समय पगडी पहने हुए है तो इस धारा के उपबन्ध उसे लागू नहीं होंगे :
परंतु यह और राज्य सरकार, ऐसे अपवादों के लिए, जो वह ठीक समझे, ऐसे नियमों द्वारा, उपबंध कर सकेगी ।
स्पष्टीकरण- सुरक्षात्मक टोप से हेलमेट अभिप्रेत है, -
क)जिसके बारे में उसकी आकृति, सामग्री और बनावट के आधार पर उचित रूप से यह आशा की जा सकती है कि वह किसी मोटर साइकिल के चलाने वाले या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति की, किसी दुर्घटना की दशा में, क्षति से किसी सीमा तक सुरक्षा करेगा ; और
ख)जो पहनने वाले के सिर में, टोप में लगे हुए फीतों या अन्य बंधनों से सुरक्षित रूप से बंधा होगा ।
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ३८ द्वारा प्रतिस्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 129 #MVActHindi Section 129
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