मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १३७ :
केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :-
क)ऐसे अवसर जिन पर मोटर यानों के ड्राइवरों द्वारा संकेत किए जाएंगे और धारा १२१ के अधीन ऐसे संकेत ;
ख) वह रीति जिससे धारा १३० के अधीन पुलिस अधिकारी को अनुज्ञप्तियां और प्रमाणपत्र पेश किए जा सकेंगे ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 137 #MVActHindi Section 137
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