मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १४२ :
स्थायी नि:शक्तता :
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की स्थायी नि:शक्तता धारा १४० कीउपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से हुई तब मानी जाएगी, जब ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना के कारण ऐसी क्षति या क्षतियां हुई हैं जिससे :-
क)किसी भी नेत्र की दृष्टि का या किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद या किसी अंग या जोड का विच्छेद हुआ है; या
ख)किसी अंग या जोड की शक्ति का विनाश या उसमें स्थायी कमी आई है, या
ग)सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूषण हुआ है ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 142 #MVActHindi Section 142
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