मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १४८ :
व्यतिकारी देशों में दी गई बीमा पालिसियों की विधिमान्यता :
जहां भारत और किसी व्यतिकारी देश के बीच हुए ठहराव के अनुसरण में ऐसा कोई मोटर यान, जो व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत है, ऐसे किसी मार्ग पर या किसी क्षेत्र के भीतर चलता है; जो दोनो देशों में पडता है, और यान का उपयोग किए जाने के संबंध में व्यतिकारी देश में ऐसी बीमा पालिसी प्रवृत्त हैं, जो उस देश में प्रवृत्त बीमा विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है वहां धारा १४७ में किसी बात के होते हुए भी, किंतु ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा १६४ के अधीन बनाए गए जाएं ऐसी बीमा पालिसी उस पूरे मार्ग या क्षेत्र में, जिसकी बाबत वह ठहराव किया गया है, ऐसे प्रभावी होगी मानो वह बीमा पालिसी इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हो ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 148 #MVActHindi Section 148
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