मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १५७ :
बीमा प्रमाणपत्र का अंतरण :
१)जहां कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र दिया गया है, उस मोटर यान का स्वामित्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा लिया गया था, उससे संबंधित बीमा पालिसी सहित, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है वहां बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे मोटर यान अंतरित किया गया है, उसके अंतरण की तारीख से प्रभावशील रूप से अंतरित समझी जाएगी ।
१.(स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे समझे गए अंतरण में उक्त बीमा प्रमाणपत्र और बीमा पालिसी के अधिकारों और दायित्वों का अंतरण सम्मिलित होगा । )
२) अंतरिती, विहित प्ररूप में, अंतरण की तारीख से चौदह दिन के भीतर, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी में उसके पत्र मे अंतरण के तथ्य की बाबत आवश्यक परिवर्तन करने के लिए बीमाकर्ता को आवेदन करेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र में तथा बीमा का पालिसी में बीमा के अंतरण की बाबत आवश्यक परिवर्तन करेगा ।
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ४८ द्वारा अंत: स्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 157 #MVActHindi Section 157
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