मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १५८ :
कतिपय दशाओं में कुछ प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और परमिट का पेश किया जाना :
१) किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति वर्दी पहने हुए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त प्राधिकृत किया है, अपेक्षा किए जाने पर निम्नलिखित दस्तावेज पेश करेगा जो उस यान के उपयोग से संबंधित हैं, अर्थात् :-
क)बीमा प्रमाणपत्र;
ख)रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
ग)चालन अनुज्ञप्ति; और
घ)परिवहन यान की दशा में, धारा ५६ में निर्दिष्ट, ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र और परमिट ।
२)जहां मोटर यान के किसी सार्वजनिक स्थान में होने के कारण ऐसी दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक क्षति होती है वहां, यदि यान का ड्राइवर उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों, चालन अनुज्ञप्ति और परमिट को उस समय पुलिस अधिकारी को पेश नहीं करता है तो वह उक्त प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और परमिट को उस पुलिस थाने में पेश करेगा जहां वह धारा १३४ द्वारा अपेक्षित रिपोट करता है ।
३)किसी व्यक्ति को बीमा प्रमाणपत्र पेश करने में असफलता के ही कारण उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन उस दशा में दोषसिध्द नहीं किया जाएगा जब, यथास्थिति, उस तारीख से, जिसको उसका पेश किया जाना उपधारा (१) के अधीन अपेक्षित किया गया था अथवा, दुर्घटना होने की तारीख से, सात दिन के अंदर वह ऐसे प्रमाणपत्र को उस पुलिस थाने में पेश कर देता है जिसे उसने उस पुलिस अधिकारी को जिसने उसे पेश किए जाने की मांग की थी, या, यथास्थिति, दुर्घटना स्थल के पुलिस अधिकारी को अथवा उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को, जिसमें उसने दुर्घटना की रिपोर्ट लिखाई है, विनिर्दिष्ट किया हो :
परन्तु इस उपधारा के उपबंध किसी परिवहन यान के ड्राइवर का उसी विस्तार तक और ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो विहित किए जाएं, अन्यथा नहींं ।
४)मोटर यान का स्वामी ऐसी जानकारी देगा जिसे देने की अपेक्षा उससे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त पुलिस अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ह अवधारित करने के प्रयोजन से की जाए कि क्या वह यान धारा १४६ का उल्लंघन करके और ऐसे किसी अवसर पर चलाया जा रहा था या नहंी जब ड्राइवर से इस धारा के अधीन यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपना बीमा प्रमाणपत्र पेश करे ।
५)इस धारा में, अपना बीमा प्रमाणपत्र पेश करे पद से सुसंगत बीमा प्रमाणपत्र पेश करना या इस बाबत ऐसा अन्य साक्ष्य, जैसा विहित किया जाए, पेश करना अभिप्रेत है कि यान धारा १४६ का उल्लंघन करके नहीं चलाया जा रहा था ।
१.(६) जैसे ही किसी ऐसी दुर्घटना की बाबत जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अंतग्र्रस्त है, कोई इत्तिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाती है या कोई रिपोर्ट इस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा पूरी की जाती है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, उसकी एक प्रति, यथास्थिति, इत्तिला अभिलिखित करने की तारीख से तीन दिन के भीतर या ऐसी रिपोर्ट पूरी होने पर, अधिकारिता, रखने वाले दावा अधिकरण को और उसकी एक प्रति संबंधित बीमाकर्ता को भेजेगा और जहां एक प्रति स्वामी को उपलब्ध कराई जाती है, वहां वह भी ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उसे दावा अधिकरण और बीमाकर्ता को भेजेगा ।)
--------------
१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ४९ द्वारा प्रतिस्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 158 #MVActHindi Section 158
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।