मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६ :
रोग या नि:शक्तता के आधार पर चालन-अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण :
पूर्वगामी धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के समुचित आधार हैं कि किसी चालन-अनुज्ञप्ति का कोई धारक किसी रोग या नि:शक्तता के आधार पर मोटर यान चलाने के अयोग्य है तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी समय उस चालन-अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा या ऐसी चालन- अनुज्ञप्ति के धारक से उसे धारित करते रहने की शर्त के तौर पर यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसी प्ररूप और उसी रीति में जो धारा ८ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट है, एक नया चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे ; और जहां चालन- अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने वाला प्राधिकारी नहीं है जिसने चालन- अनुज्ञप्ति दी थी तब वह चालन-अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को प्रतिसंहरण के तथ्य की सूचना देगा ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 16 #MVActHindi Section 16
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