मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६३ :
टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में प्रतिकर के संदाय के लिए स्कीम :
१)केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बनाएगी, जिसमें वह रीति जिससे स्कीम का साधारण बीमा निगम द्वारा प्रशासन किया जाएगा, वह प्ररूप, रीति और समय जिसके भीतर प्रतिकर के लिए आवेदन किए जाएंगे, वे अधिकारी या प्राधिकारी जिन्हें ऐसे आवेदन किए जाएंगे, वह प्रक्रिया जो ऐसे आवेदनों पर विचार करने के लिए और उन पर आदेश पारित करने के लिए ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा अनुसरित की जाएगी और स्कीम के प्रशासन तथा प्रतिकर के संदाय से संसक्त या आनुषंगिक सभी अन्य विषय निर्दिष्ट किए जाएंगे ।
२)उपधारा (१) के अधीन बनाई गई स्कीम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि-
क)उसके किसी उपबंध का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास से जो विनिदिॅष्ट की जाएगी किंतु किसी भी दशा में तीन मास से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से, जो उतनी रकम तक का हो सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जाएगी किंतु जो किसी भी दशा मे पांच सौ रूपए से अधिक नहीं होगा, या दोनों से दंडनीय होगा ;
ख)ऐेसी स्कीम द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियां, या उस पर अधिरपित कृत्य या कर्तव्य ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा केंन्द्रीय सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे ;
ग) ऐसी स्कीम का कोई उपबंध ऐसी तारीख से जो इस अधिनियम के प्रारंभ ठीक पूर्व यथा विद्यमान मोटर यान अधिनियम, १९३९ (१९३९ का ४ ) के अधीन तोषण निधि के स्थापित किए जाने की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित हो सकेगा :
परन्तु ऐसी भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के हितों पर, जो ऐसे उपबंध द्वारा शासित हो, प्रतिकूल प्रभाव पडे ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 163 #MVActHindi Section 163
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।