मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६३ख :
१.(कतिपय दशाओं में दावा फाइल करने का विकल्प :
जहां कोई व्यक्ति धारा १४० और धारा १६३ क के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार है वहां वह केवल उक्त धाराओं में से किसी एक धारा के अधीन दावा फाइल करेगा न कि दोनों धाराओं के अधीन । )
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ५१ द्वारा अंत:स्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 163B #MVActHindi Section 163b
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