मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६४ :
केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
१) केंद्रीय सरकार इस अध्याय के, धारा १५९ में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न, उपबंधों की कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।
२)पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किया जा सकेगा ,अर्थात् :-
क)इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए काम में लाए जाने वाले प्ररूप;
ख)बीमा -प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना और उनका दिया जाना;
ग)खाए, नष्ट हुए या कटे-फटे, बीमा प्रमाणपत्रों के बदले में उनकी दूसरी प्रतियों का दिया जाना ;
घ)बीमा प्रमाणपत्रों की अभिरक्षा, उन्हें पेश करना, रद्द करना और अभ्यर्पित करना;
ड)इस अध्याय के अधीन दी गई बीमा पालिसियों के बीमाकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख;
च)इस अध्याय के उपबंधों से छुट प्राप्त व्यक्तियों या यानों की प्रमाणपत्रों द्वारा या अन्यथा पहचान;
छ)बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा पालिसियों विषयक जानकारी का दिया जाना ;
ज)इस अध्याय के उपबंधो को उन यानों के लिए, जो भारत में अस्थायी वास के लिए आने वाले व्यक्तियों द्वारा लाए गए हैं, या उन यानों के लिए, जो किसी व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत हैं तथा भारत में किसी मार्ग या क्षेत्र में चल रहे हैं, विहित उपांतरणों सहित लागू करके अनुकूल बनाना ;
झ)वह प्ररूप जिसमें और वह समय-परिसीमा जिसके भीतर धारा १६० में निर्दिष्ट विशिष्टियां दी जा सकेंगी; और
ञ)कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 164 #MVActHindi Section 164
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