मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६६ :
प्रतिकर के लिए आवेदन :
१)धारा १६५ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात् :-
क)उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है; या
ख)संपत्ति के स्वामी द्वारा ;या
ग)जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा; या
घ)जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या किसी विधि प्रतिनिधि द्वारा:
परंतु जहां प्रतिकर के लिए किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं वहां वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा ।
१.(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक आवेदन, दावाकर्ता के विकल्प पर, उस दावा अधिकरण को जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता थी जिसमें दुर्घटना हुई है, अथवा उस दावा अधिकरण को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावाकर्ता निवास करता है या कारबार करता है अथवा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी निवास करता है, किया जाएगा और वह ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं :
परंतु जहां धारा १४० के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा ऐसे आवेदन में नहीं किया जाता है वहां उस आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर के ठीक पूर्व उस आशय का एक पृथक् कथन होगा । )
२.(* * *)
१.(४) दावा अधिकरण, धारा १५८ की उपधारा (६) के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटनाओं की किसी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन के रूप में मानेगा । )
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ५३ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ५३ द्वारा लोप किया गया ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 166 #MVActHindi Section 166
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