मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६७ :
कतिपय मामलोा में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प :
जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उसे हुई शारीरिक क्षति से इस अधिनियम के अधीन तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ (१९२३ का ८) के अधीन भी प्रतिकर के लिए दावा उद्भूत होता है वहां प्रतिकर पाने का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिए, अध्याय १० के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दावा उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अधीन कर सकेगा,दोनों के अधीन नहीं कर सकेगा।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 167 #MVActHindi Section 167
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