मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १७१ :
जहां दावा मंजूर किया गया है वहां ब्याज दिलाना :
जहां कोई दावा अधिकरण इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रतिकर के दावे को मंजूर करता है वहां ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त उतनी दर से तथा उस तारीख से जो दावा करने की तारीख से पहले की न होगी, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, साधारण ब्याज भी दिया जाए ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 171 #MVActHindi Section 171
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