मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १७९ :
आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना :
१) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी निर्देश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निदेश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बाधा पहुंचाएगा जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
२) जो कोई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 179 #MVActHindi Section 179
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