मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८ :
केन्द्रीय सरकार के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति :
१) ऐसा प्राधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे मोटर यान चलाने के लिए जो केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है या उस समय अनन्य रूप से उसके नियंत्रणाधीन हैं और देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई संबंध नहीं है, उपयोग में लाए जाते हैं, भारत भर में विधिमान्य चालन-अनुज्ञप्ति दे सकेगा ।
२)इस धारा के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति में उस वर्ग या वर्णन के यानों को, जिन्हें चलाने के लिए उसका धारक हकदार है और अवधि को, जिसके लिए वह इस प्रकार हकदार है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
३) इस धारा के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति से उसका धारक उस मोटर यान के सिवाय, जो उपधारा (१) में निर्दिष्ट है, कोई अन्य मोटर यान चलाने का हकदार नहीं होगा ।
४)इस धारा के अधीन कोई चालन-अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे व्यक्ति की बाबत, जिसे चालन-अनुज्ञप्ति दी गर्स है, ऐसी जानकारी देगा, जैसी वह सरकार किसी समय मांगे ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 18 #MVActHindi Section 18
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।