मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८१ :
धारा ३ या धारा ४ के उल्लंघन में यानों को चलाना :
जो कोई धारा ३ या धारा ४ के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 181 #MVActHindi Section 181
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