मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८९ :
दौड गति का मुकाबला :
जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान की किसी भी प्रकार की दौड या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 189 #MVActHindi Section 189
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