मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९४ :
अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाना :
१.(१) जो कोई धारा ११३ या धारा ११४ या धारा ११५ के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह दो हजार रूपए के न्युनतम जुर्माने से, और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए एक हजार रूपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से, दण्डनीय होगा ।)
२)यान का कोई ड्राइवर जो रूकने से और धारा ११४ के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के निदेश दिए जाने के पश्चात् यान का भार कराने से इंकार करता है अथवा भार कराने से पूर्व माल को हटाता है या हटवाता है, वह जुर्माने से, जो तीन हजार रूपए तक का हो सकेगा , दंडनीय होगा ।
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ५७ द्वारा प्रतिस्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 194 #MVActHindi Section 194
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